| we did not get information about the cast certificate of Agriculture co-director. |
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| Written by Pramod Rawat |
| Wednesday, 02 May 2012 08:54 |
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मैं अपीलार्थी अरुण कुमार शर्मा द्वारा सुचना के अधिकार के अंतर्गत दिनांक 22-12-2011 को लोक सुचना अधिकारी उपसंचालक कृषि कल्याण एवं कृषि विभाग को सुचना के अधिकार 2005 के नियम 6/1 के तहत निम्न जानकारी चाही गई। विषय:- जे आर हेडाउ उपसंचालक कृषि टीकमगढ़ का जाति प्रमाणपत्र चाहने वावत् 1 परिशिष्ठ एक नियम क्र 3 अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी प्रमाण पत्र कर सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि। 2 दिनांक 10-08-1950 को या उसके पूर्व जे आर हेडाउ के माता पिता का स्थाई निवास का पता नगर पटवारी हल्का एवं तहसील जिला इत्यादि का पता मय प्रमाणित अभिलेख के। 3 जे आर हेडाउ की जाति/जनजाति/उपजाति का प्रमाण पत्र। 4 शासकीय संवा में आने के पूर्व जे आर हेडाउ के माता पिता द्वारा जनजाति का प्रमाण पत्र क्या प्राप्त किया था। 5 संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मप्र के राज्य के संबंध में अनूसूचित जनजाति के रुप में किस जिले से इन्हें विनिर्दिष्ठ किया। 6 अनुसूचित जनजाति संशोधित अधिनियम 1976 के अंतर्गत मप्र राज्य की सूची में हेडाउ जाति का अनुक्रमांक कितने पर अंकित है। 7 सेवा अभिलेखानुसार क्या इनका जाति प्रमाण पत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिशिष्ठ चार के नियम 8/2 अनुुसार अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया गया था यदि हां तो क्यों। 8 क्या जे आर हेडाउ का परिशिष्ठ तीन नियम क्रमांक 8/1 अनुसार प्रमाणिकरण अधिकारी राजस्व द्वारा तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र का प्रमाणीकरण किया गया है। यदि हां तो स्पष्टतौर पर अनुभाग जिला प्रदेश पुस्तक क्रमांक का हवाला देकर जारी प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाने की क्पा हो। नहीं तो फर्जी प्रमाणपत्र अनुसार शासन के नियमों की अनदेखी कर फर्जीतौर पर शासन की सेवा में किस आधार पर है। जो आज दिनांक तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आवेदक अरुण कुमार शर्मा तालदरवाजा टीकमगढ़ |